केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 से जुड़ी गाइड लाइंस जारी कर दी हैं। 15 अक्टूबर से कुछ शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टिप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।