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Noida Dowry Murder: दहेज को लेकर हत्या, पति बिट्टू और ससुर राजीव अरेस्ट, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 08, 2024 1:55 PM

Noida Dowry Murder: महिला के परिजनों की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

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ठळक मुद्देमामले में महिला के पति बिट्टू और ससुर राजीव को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।अदालत में पेश किया गया जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

Noida Dowry Murder:  नोएडा में एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। थाना सेक्टर-39 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तीन दिन पहले सलारपुर गांव में अंशु नाम की नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद महिला के परिजनों की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया, ‘‘इस मामले में महिला के पति बिट्टू और ससुर राजीव को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।’’ सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

नोएडा: वोडाफोन-आइडिया कंपनी के कार्यालय में युवक का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी

नोएडा पुलिस ने बुधवार सुबह ‘वोडाफोन-आइडिया’ कंपनी के कार्यालय में एक युवक का शव बरामद किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि युवक की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है जो कि इसी कंपनी में काम करता था।

थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि सेक्टर-63 स्थित वोडाफोन-आइडिया कंपनी के कार्यालय में युवक का शव पाया गया है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच जारी है।

नोएडा: चेक बाउंस होने के मामले में कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा

गौतमबुद्ध नगर जिले की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में एक कारोबारी को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-39 की निवासी डॉ. शिवानी दादू के कारोबारी अनिल मित्तल पर करोड़ों रुपये बकाया थे जिसके भुगतान के लिए मित्तल ने तीन मई 2017 को 1.05 करोड़ रुपये का चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया।

उन्होंने बताया कि मित्तल द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर डॉ. शिवानी ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। कुमार ने बताया, ‘‘गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कारोबारी को दोषी पाया और 18 माह की सजा सुनाई। साथ ही 1.05 करोड रुपये की जगह अब 1.98 करोड़ पर देने का आदेश दिया गया है।’’

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