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नूंह सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया खुलासा, कहा- "ये बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं"

By अंजली चौहान | Published: August 16, 2023 2:49 PM

हिंदू संगठन ने अपने बयान में बजरंग दल के साथ उनके संबंधों के सभी दावों को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि उनके द्वारा जारी किए गए वीडियो की सामग्री से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

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ठळक मुद्देनूंह हिंसा के आरोप में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी से वीएचपी ने खुदको किया अलग वीएचपी का कहना है कि बजरंगी उनके दल का हिस्सा नहीं है नूंह हिंसा मामले में पुलिस हिरासत में है बिट्टू

नूंह: हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोपी गोरक्षक बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बुधवार को विश्व हिंदू परिषद ने उसके बजरंग दल से संबंध को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है।

वीएचपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि बिट्टू का बजरंग दल के साथ कोई संबंध नहीं है और न वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है। वीएचपी ने साथ ही यह भी कहा कि उनके द्वारा जारी किए गए वीडियो की सामग्री से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

विश्व हिंदू ने कहा, "राज कुमार उर्फ ​​बिट्टू बजरंगी, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाता है, का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है।" परिषद ने एक बयान में खुद को 'गौरक्षक' से अलग कर लिया है।

हिंसा के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार 

जानकारी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि 31 जुलाई को नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़प के सिलसिले में बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में उनके और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर के संबंध में उनसे पूछताछ की गई थी।

पुलिस ने कहा कि बजरंगी, गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष था। शुरुआत में टौरू की अपराध जांच एजेंसी टीम ने फरीदाबाद से हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए ले गई। बिट्टू पर कई अपराधों के तहत आरोप लगाए गए है। 

नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि बजरंगी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 332 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (एक लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना), 395, 397 (सशस्त्र होना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। डकैती), और 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बजरंगी और उसके सहयोगियों ने वीएचपी जुलूस के दौरान अवैध हथियार लहराए थे, जिस पर 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह में हमला हुआ था। झड़प में दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई जो आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। 

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