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'भारतीय मसालों में मिला होता है गाय मूत्र और गोबर...." दावा करने वाले यूट्यूब चैनलों पर सख्त हुआ न्यायालय, जानें क्या की कार्रवाई?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 06, 2023 9:20 AM

इन यूट्यूब चैनलों के दावे पर बोलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने कहा है कि "इन यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट से पता चलता है कि जनता को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास किया जा रहा है, जिससे वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है।"

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ठळक मुद्देदिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ यूट्यूब चैनलों पर सख्ती दिखाई है। ये यूट्यूब चैनल भारतीय मसालों में गाय के गोबर और मूत्र होने का दावा करते थे। कोर्ट ने गूगल को इन वीडियो को हटाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल को निर्देश दिया है कि वह यूट्यूब से ऐसे ‘‘मानहानिकारक’’ वीडियो को प्रतिबंधित करे या हटाए, जिनमें ‘कैच’ सहित प्रमुख ब्रांड को यह दावा करके निशाना बनाया गया है कि इनमें गाय का गोबर और मूत्र मिलाया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के वीडियो बनाना और अपलोड करना ‘‘कैच’’ ब्रांड वाले वादी के उत्पाद को ‘‘जानबूझकर बदनाम और अपमानित करने का प्रयास’’ है। 

न्यायालय ने क्या कहा है

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, ‘‘यूट्यूब पर उपलब्ध ऐसे वीडियो पर टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास दिलाया जा रहा है, जिसके चलते वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।’’ 

दो प्रतिवादियों के खिलाफ अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की

बता दें कि कथित तौर पर वीडियो अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की क्योंकि वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। अदालत को गूगल के वकील द्वारा सूचित किया गया कि उसके पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई और मामले से संबंधित तीन वीडियो हटाए गए हैं। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कुछ चैनलों द्वारा भारतीय मसालों को लेकर गलत वीडियो बनाए जा रहे थे और दावा किया जा रहा था इन मसालों में गाय का गोबर और मूत्र होता है। इस वीडियो में भारतीय मसालों को निशाना बनाते हुए कैच नामक एक भारतीय मसाला बनाने वाली कंपनी को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा था। ऐसे में इसकी जानकारी मिलने के बाद कैच मसाले ने अदालत का दरवाजा खटखटाय था। 

इस पर कोर्ट ने गूगल से कुछ "अपमानजनक" वीडियो को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश दिया है जिसमें इस तरह के दावे किए गए है। मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि ब्रांड कैच मसाले को "बदनाम करने और अपमानित करने की जानबूझकर की कोशिश की जा रही हैं।" बता दें भारतीय मसालों के बदनाम करने का आरोप दो प्रतिवादी चैनलों - TYR और Views NNews पर लगा है। 

भाषा इनपुट के साथ

टॅग्स :युट्यूब वीडियोगूगलदिल्ली हाईकोर्टगायवायरल वीडियोस्पाइस
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