सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कुछ गाइडलाइन्स के साथ इच्छा मृत्यु या यूं कहें पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मरणासन्न व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कब वह आखिरी सांस ले, कोर्ट ने ये भी कहा कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा हक है.