नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर आयोग के उन 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनकी नियुक्ती आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने की थी।
इस संबंध में बताया जा रहा है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने निकाले गये 223 कर्मचारियों को नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत की थी।
आदेश में कहा गया है कि आयोग में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था और प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड के लिए दिल्ली सरकार से कोई प्रशासनिक मंजूरी और स्वीकृत व्यय प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसे पदों के लिए आवेदन औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किए गए थे और इनमें से किसी भी पद के लिए भूमिका और जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी।
नियुक्तिों के रद्द किये गये आदेश में कहा गया है कि कुछ पदधारियों की इससे लाभ पहुंचा थीा। प्रारंभिक नियुक्ति के समय जो निर्णय लिया गया था, उसे बहुत तेजी से और मनमाने ढंग से नियुक्ति के आदेश को बढ़ाया गया था।