लाइव न्यूज़ :

LG ने दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, स्वाति मालीवाल ने इसे बताया 'तुगलकी आदेश', ट्वीट कर कहा ये

By मनाली रस्तोगी | Published: May 02, 2024 1:36 PM

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा कथित अनधिकृत नियुक्तियों के कारण दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के कुछ घंटों बाद आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को सक्सेना पर संगठन को उसकी जड़ों से नष्ट करने का आरोप लगाया।

Open in App
ठळक मुद्देमालीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने दिल्ली महिला आयोग के सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया है।उन्होंने कहा कि यदि सभी संविदा स्टाफ को हटा दिया गया तो महिला आयोग पर ताला लग जाएगा।दिल्ली एलजी ने एक आदेश में आयोग के 223 कर्मचारियों को उनकी नियुक्तियों को नियम का उल्लंघन बताते हुए बर्खास्त कर दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा कथित अनधिकृत नियुक्तियों के कारण दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के कुछ घंटों बाद आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को सक्सेना पर संगठन को उसकी जड़ों से नष्ट करने का आरोप लगाया। इसे तुगलकी आदेश बताते हुए मालीवाल ने कहा कि संस्था को खून-पसीने से बनाया गया है और वह इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगी।

मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "एलजी साहब ने दिल्ली महिला आयोग के सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया है। आज महिला आयोग में कुल 90 का स्टाफ है जिसमें से सिर्फ 8 लोग ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, बाकी लोग 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। यदि सभी संविदा स्टाफ को हटा दिया गया तो महिला आयोग पर ताला लग जाएगा।"

उन्होंने लिखा, "ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह संस्था खून-पसीने से बनाई गई है। इसे स्टाफ और सुरक्षा देने के बजाय आप इसे जड़ से नष्ट कर रहे हैं? जब तक मैं जीवित हूं महिला आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पर अत्याचार मत करो!" बता दें कि दिल्ली एलजी ने एक आदेश में आयोग के 223 कर्मचारियों को उनकी नियुक्तियों को नियम का उल्लंघन बताते हुए बर्खास्त कर दिया। 

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडिट जवाबों, मौजूदा रिकॉर्ड और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित था। आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि पैनल में 40 कर्मचारियों के लिए मंजूरी है, फिर भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना 223 नए पद सृजित किए गए।

टॅग्स :दिल्ली महिला आयोगस्वाति मालीवालविनय कुमार सक्सेना
Open in App

संबंधित खबरें

भारतस्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को किया अरेस्ट, जानें 'आप' ने क्या कहा

भारतSwati Maliwal Assault Case: दिल्ली पुलिस ने CM आवास से विभव कुमार को हिरासत में लिया, स्वाति मालीवाल ने लगाए थे आरोप

भारतSwati Maliwal Assault Case: बाएं पैर के पिछले हिस्से में लगभग 3x2 सेंमी आकार के और दाहिनी आंख के नीचे गाल पर लगभग 2x2 सेंमी आकार के चोट के निशान, एम्स मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा

भारतSwati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल का नया वीडियो आया सामने, सीएम केजरीवाल के घर से गार्ड ने हाथ पकड़ कर निकाला

भारतSwati Mailwal Assault Case: केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर क्यों नहीं हुई अभी तक कार्रवाई, पढ़ें केस की 10 बड़ी अपडेट

भारत अधिक खबरें

भारतप्रज्वल रेवन्ना मामले में एचडी देवेगौड़ा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'और भी लोग' शामिल'

भारतPawan Singh Karakat LS polls 2024: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने उम्मीदवारी वापस ली, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम सिंह से टक्कर

भारतLok Sabha Election 2024: दिल्ली में आज राहुल गांधी और PM नरेंद्र मोदी की रैली, इस बीच पुलिस का ट्राफिक को लेकर अलर्ट!

भारतब्लॉग: सरकारी अस्पतालों की लापरवाही का नतीजा नागरिक न भुगतें

भारतPetrol Diesel Price Today: दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रु, मुंबई में 104.19 रु, जानिए आपके शहर में क्या है रेट