नई दिल्ली: केंद्र सरकार समेत ये बड़ी संस्थाएं अपने यहां करने वाली हैं बड़े बदलाव, वो फिर चाहे जीएसटी काउंसिल हो या अमेजन सभी अपने-अपने प्रोडक्ट्स पर यूजर्स के लिए कुछ नियम बना रही है, जिसे लागू करने का फैसला 1 नवंबर से ले सकती है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सलाह के अनुसार, 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक वाले व्यवसायों को 1 नवंबर से अगले 30 दिनों के भीतर ई-चालन पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। इसका फैसला जीएसटी अथॉरिटी ने सितंबर में लिया था।
सरकार ने 30 अक्टूबर तक एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी थी। हालांकि, अभी आगे क्या होगा इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस पर केंद्र द्वारा पुनर्विचार किए जाने की उम्मीद है।।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने घोषणा की थी 20 अक्टूबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन वाले चार्ज 1 नवंबर से बढ़ सकता है। यह बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसक्स ऑप्शन पर लागू होंगे।
अमेजन ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से मोबी प्रारूप का समर्थन नहीं करेगा। यह एक अंतिम बार है कि जब 1 नवंबर, 2023 को, हम MOBI (.Mobi, AZW, .prc) किंडल को भेजने के माध्यम से फाइलें को अमेजन मेलर से भेजा जाता है।
यह किंडल उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा जो ईमेल के माध्यम से MOBI फाइलों को भेजने के लिए सुविधा का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिसमें यूजर आईओएस, एंड्रॉयड, विंडोज़ और मैक पर किंडल ऐप्स का प्रयोग करते हैं।
यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में बदलाव 1 नवंबर से 10 दिवसीय नियम समाप्त हो जाएगा। वर्तमान ईपीओ नियमों के अनुसार, अभी एजेंसी द्वारा जारी किसी भी संदेश को उस तारीख के 10 दिन बाद अधिसूचित माना जाता है। ईपीओ के डिजिटल परिवर्तन परियोजना के तहत यह अब 1 नवंबर, 2023 से लागू नहीं होगा।