Coronavirus: इन शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा 1000 से 5000 का जुर्माना By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 18, 2020 2:56 PMOpen in App1 / 6चूंकि थूक और छींक या खांसी के ड्रॉप से यह वायरस जल्दी फैलता है इसलिए भारत में कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाई है। इतना ही नहीं ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी ऐलान किया है। चलिए जानते हैं कि किन-किन राज्यों में यह फैसला लिया गया है। 2 / 6कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केरल में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह नियम केरला पुलिस के एक्ट के सेक्शन 120(e) के तहत लिया गया है। जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा, उसे एक साल की सजा हो सकती है।3 / 6इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद में भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार। अहमदाबाद में लोगों से एक दिन में करीब आठ लाख रुपये की वसूली की गई है।4 / 6मुंबई में सड़कों पर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए मार्शल सड़कों पर निगरानी रखेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 64 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई।5 / 6भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. देश में कोरोना से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक मौत महाराष्ट्र में, एक कर्नाटक में और एक दिल्ली में हुई है।6 / 6अगर दुनियाभर की बात करें तो कोरोना की वजह से अब तक 7,994 लोगों की मौत हो गई है जिनमें सबसे ज्यादा चीन में 3,237 लोगों की जान गई है। और पढ़ें Subscribe to Notifications