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दिल्ली की अदालत ने पेयजल के अनुरोध पर निवासियों से कहा : पहले अधिकारियों के पास जाएं

By भाषा | Published: September 05, 2021 1:43 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां एक इलाके में पेयजल, नाली की सुविधा और पौधारोपण जैसी विभिन्न मौलिक सुविधाओं के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी शिकायतों को पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता जोकि इलाके का एक निवासी है, को “यदि कोई सुझाव हों तो उनके साथ सटीक शिकायतों” का विस्तृत उल्लेख करते हुए अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की आजादी दी। अदालत ने अपने 18 अगस्त के आदेश में कहा, “यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि और जब कभी याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के प्रतिवेदन को प्राथमिकता दी जाती है, तो संबंधित अधिकारी कानून और सरकारी नीतियों के अनुसार उठाए गए मुद्दों और शिकायतों पर गौर करें।” पीठ ने स्पष्ट किया कि शिकायत का समाधान न होने के मामले में, याचिकाकर्ता के पास कानून में उपलब्ध उचित उपायों का सहारा लेने का अधिकार होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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