एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया

By रुस्तम राणा | Published: May 24, 2024 06:37 PM2024-05-24T18:37:36+5:302024-05-24T19:15:07+5:30

साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। कानून के मुताबिक, उसे सजा के तौर पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं।

Delhi court convicts Medha Patkar in defamation case filed by VK Saxena | एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया

एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया

Highlightsसाकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पायाकानून के मुताबिक, उसे सजा के तौर पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों मिल सकते हैंपाटकर और दिल्ली एलजी दोनों 2000 से कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि मामले में दोषी ठहराया। साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया। कानून के मुताबिक, उसे सजा के तौर पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं।

पाटकर और दिल्ली एलजी दोनों 2000 से कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, जब उन्होंने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वीके सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस बयान जारी करने के लिए सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए थे। 

वीके सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस बयान जारी करने के लिए सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए थे।

पिछले साल, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में पाटकर पर कथित हमले से संबंधित मामले से संबंधित किसी भी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाकर सक्सेना को अस्थायी राहत प्रदान की थी। वीके सक्सेना पर दो अन्य भाजपा विधायकों और एक कांग्रेस नेता के साथ 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने का आरोप है।

यह घटना गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बाद शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बैठक के दौरान हुई। गैरकानूनी सभा, हमला, गलत तरीके से रोकना और आपराधिक धमकी देने के लिए वर्तमान दिल्ली एलजी और अन्य के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

एक अन्य मामले में, पिछले साल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में पाटकर के साथ 12 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, पाटकर और अन्य ट्रस्टियों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के लोगों के कल्याण के लिए उनके ट्रस्ट को दान देने के लिए लोगों को गुमराह किया।

पाटकर 1985 में नर्मदा घाटी के पास रहने वाले आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, मछुआरों, उनके परिवारों और अन्य लोगों के मुद्दों को उजागर करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से सुर्खियों में आए।

Web Title: Delhi court convicts Medha Patkar in defamation case filed by VK Saxena

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