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77 साल के आसाराम बापू को 16 वर्षीय नाबालिग से रेप के लिए उम्रकैद

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 25, 2018 3:44 PM

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जोधपुर की एससी-एसटी अदालत ने बुधवार (25 अप्रैल) को आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने आसाराम के दो सहयोगियों शिल्पी और शरद को 20-20 साल जेल की सजा सुनायी है। जोधपुर अदालत के जज मधुसूदन शर्मा ने सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसले में कहा कि आसाराम का अपराध घिनौना है। साल 2013 में एक 16 वर्षीय लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले में लड़की के एफआईआर कराने के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। आसाराम 2013 से ही जेल में हैं। स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम की 12 जमानत याचिकाएँ खारिज  हो चुकी थीं।
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