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Excise policy case: बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में, 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप

By सतीश कुमार सिंह | Published: March 26, 2024 1:06 PM

Excise policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें मंगलवार को यहां एक अदालत में पेश किया।

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ठळक मुद्देएजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्लीः दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कविता के वकील ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर दिल्ली की अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने दिल्ली की अदालत से कहा कि बीआरएस नेता के. कविता से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से पहले पत्रकारों से कहा, ‘‘यह एक अवैध मामला है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जय तेलंगाना।’’ ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

टॅग्स :के चंद्रशेखर रावप्रवर्तन निदेशालयदिल्ली क्राइमकोर्टभारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)
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