लखनऊ पोस्टर विवाद के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या दिया आदेश, इन 5 प्वाइंट में समझें By पल्लवी कुमारी | Published: March 12, 2020 2:48 PMOpen in App1 / 6पहला आदेश- सुप्रीम कोर्ट लखनऊ में सीएए-विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए फिलहाल कोई कानून नहीं होने की बात करते हुए आज( 12 मार्च) इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नौ मार्च के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाएंगे। 2 / 6दूसरा आदेश- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तीन जजों की बेंच (बड़ी पीठ) यूपी सरकार की याचिका पर विचार करेगी। 3 / 6तीसरा फैसला- पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्री को इस मामले की फाइल को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि अगले सप्ताह ''सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या वाली पीठ का गठन किया जा सके।4 / 6चौथा फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। 5 / 6पांचवां फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ में लगे पोस्टर में नजर आ रहे सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने पक्ष रखने की अनुमति है। 6 / 6क्या है लखनऊ पोस्टर विवाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सड़कों पर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोपियों के पोस्टर लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौ मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को उन पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और पढ़ें Subscribe to Notifications