Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनके हालिया कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम ने भाषण दिया था। हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया था।
याचिकाकर्ता का मानना है कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश में कहा कि यह पूर्णतः अनुचित है। कांग्रेस ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में मुसलमानों पर 'घुसपैठिए' वाली टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं।