#MeToo Movement: मी टू मूवमेंट में जिन महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण की बात सार्वजनिक की है उन सब में एक बात सामान्य है कि उनसे यौन संपर्क बनाने वालों ने इसके लिए उनकी इच्छा जानना जरूरी नहीं समझा या मना करने के बावजूद उनके साथ जबरदस्ती की या जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि स्त्री-पुरुष संबंधों में Consent (रजामंदी/मर्जी/सहमति) क्या है और इससे जुड़ा कानून क्या है।कानूनी भाषा में कंसेंट का मतलब सेक्स या किसी भी यौन संबंध के लिए दोनों साथियों की सहमति के बारे में एक-दूसरे को मालूम होना ही 'कंसेंट' है। 2012 के आपराधिक कानून (यौन अपराध और संबंधित मामलों) संशोधन अधिनियम 6 के अनुसार कंसेंट का मतलब, दो लोगों के बीच आपसी सहमति से बना यौन संबंध। कानून के मुताबिक सहमति का मतलब सिर्फ 'हां' होता है। पार्टनर की मर्जी आप सीधे तौर पर पूछ कर भी जान सकते हैं या अगर वो आपकी सेक्सुअल एडवांसेज/एक्टिविटी का विरोध नहीं करता है तो आप इसे आपसी रजामंदी मान सकते हैं।