सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार व्यक्त करना देशद्रोह का अपराध नहीं हो सकता है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण बातें कही है।नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ उनकी एक टिप्पणियों को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के धारा 370 के समाप्त होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ यह बयान दिया था।