मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करने जा रही है ये नया कानून, देश के हर नागरिक को मिलेंगे अब ये खास अधिकार By पल्लवी कुमारी | Published: July 18, 2020 3:06 PMOpen in App1 / 620 जुलाई 2020 से केंद्र की नरेंद्र मोदी देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू करने जा रही है। केंद्र सरकार इस नए एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।2 / 6उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा। संसद ने पिछले साल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। 3 / 6इस कानून के लागू होने से ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार ने दावा किया है कि अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कानून में उपभोक्ता विवादों की निपटान व्यवस्था और प्रक्रिया में सुधार पर जोर है।4 / 6नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना अब महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसमें मिलावट और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिये कारावास समेत कड़ा जुर्माना प्रावधान शामिल है।5 / 6नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी तरीके से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है। नए कानून में सीसीपीए के अंतर्गत जिला कलेक्टरों को भी ग्राहकों के हितों को प्रभावित करने वाले मामले की जांच का अधिकार दिया गया है। सीसीपीए में जांच के लिये अलग इकाई होगी जो उपभोक्ताओं के अधिकारों, अनुचित व्यापार गतिविधियों और गुमराहत करने वाले विज्ञापनों से जुड़े मामलों में पूछताछ और जांच करेगी। 6 / 6इस कानून में ने ऑनलाइन खरीदारी बढ़ाने के साथ ई-वाणिज्य और ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र के नियमों पर भी जोर दिया गया है। ऑनलाइन सौदों में धेखाधड़ी और गुमराहत करने वाले विज्ञापनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और पढ़ें Subscribe to Notifications