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'ED सरकार के इशारे पर काम कर रही', PMLA मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा- "मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं"

By अंजली चौहान | Updated: May 16, 2026 12:26 IST

Robert Vadra Bail: अदालत ने ED की इस दलील पर गौर किया कि आगे की जाँच अभी भी जारी है, खासकर उस FIR में नामजद अन्य संस्थाओं के संबंध में, जो इस मामले का आधार है।

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Robert Vadra Bail: प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने पीएमएलए से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास "छिपाने के लिए कुछ नहीं है," और साथ ही आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के इशारे पर काम कर रहा है।

यह बात उन्होंने शिकोहपुर ज़मीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद कही। वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत, और उनके साथ वकील प्रतीक चड्ढा और अक्षत गुप्ता कोर्ट में पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) मामले के सिलसिले में कोर्ट में पेश होने के बाद, कोर्ट के बाहर बोलते हुए, वाड्रा ने न्यायपालिका में अपना विश्वास दोहराया, और साथ ही ED पर आरोप लगाना जारी रखा।

वाड्रा ने कहा, "मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। मुझे पता है कि प्रवर्तन निदेशालय को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और ED सरकार के निर्देशों पर ही काम करता रहेगा। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा।"

खुद को "निडर" बताते हुए, वाड्रा ने कहा कि वह कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं, और जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, वह सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करेंगे। इससे पहले दिन में, शिकोहपुर ज़मीन सौदे से जुड़े PMLA मामले में जारी समन के बाद, वाड्रा राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पिछले महीने इस मामले में वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) का संज्ञान लिया था। यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वाड्रा की उस याचिका पर सुनवाई के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने मामले के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।

हाई कोर्ट में वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कथित मूल अपराध (predicate offences) 2008 और 2012 के बीच की अवधि के थे, जबकि इनमें से कुछ अपराधों को PMLA की अनुसूची में बाद में जोड़ा गया था। ED की ओर से पेश हुए वकील ज़ोहेब हुसैन ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि यह याचिका कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की। यह मामला फरवरी 2008 के एक सौदे से जुड़ा है, जिसमें स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड—एक ऐसी कंपनी जिसमें वाड्रा पहले निदेशक थे—ने शिकोहपुर में लगभग 3.5 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। बाद में, 2012 में यह ज़मीन रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई, जिससे इसकी कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। 

ED के अनुसार, यह लेन-देन एक बड़ी साज़िश का हिस्सा था, जिसमें अपराध से मिली रकम को पैदा करना और उसे छिपाना शामिल था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों को गलत फ़ायदे पहुँचाए गए, जिसमें ज़मीन का म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) तेज़ी से करना और डेवलपमेंट की ऐसी अनुमतियाँ देना शामिल है, जिनसे ज़मीन की बाज़ार कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। 

कोर्ट ने ED की इस बात पर भी ध्यान दिया कि आगे की जाँच अभी भी जारी है, खासकर उन दूसरी संस्थाओं की भूमिका के संबंध में, जिनका नाम मूल अपराध की FIR में दर्ज है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि जाँच एजेंसी इन सभी पहलुओं की पूरी तरह से जाँच करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जाँच पूरी तरह से और हर पहलू से की गई है। 

टॅग्स :रॉबर्ट वाड्राप्रवर्तन निदेशालयमोदी सरकार
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