Bhojshala Mandir: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर में आज श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार, 16 मई को हिंदू भक्तों मंदिर में दाखिल हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह तब हुआ जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर को एक मंदिर घोषित कर दिया और हिंदू पक्ष को उस जगह पर पूजा करने का अधिकार दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद आज कुछ श्रद्धालु परिसर के अंदर जमा हुए और पूजा-अर्चना की। एक श्रद्धालु ने इस फ़ैसले का स्वागत किया और कहा कि अब वे बिना किसी रोक-टोक के पूजा कर सकते हैं। उस श्रद्धालु ने पत्रकारों से कहा, "सालों बाद हमें बिना किसी रुकावट के दर्शन करने का मौका मिला है। कोर्ट ने बहुत बढ़िया फ़ैसला दिया है। मैं अब हर दिन यहाँ पूजा करने आऊँगा।"
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फ़ैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया और इस परिसर को राजा भोज का बताया।
ASI के वकील अविरल विकास खरे ने इस फ़ैसले के कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा, "इस आदेश की मुख्य बातें ये हैं कि भोजशाला स्थल को एक 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया गया है, यह दर्जा इसे साल 1904 से ही हासिल है। इसका मतलब है कि इस स्मारक का पूरा प्रशासन और नियमन पूरी तरह से ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के पास रहेगा; संक्षेप में कहें तो, इस स्थल की देखरेख का ज़िम्मा पूरी तरह से ASI का ही होगा।"
कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि यह विवादित स्थल मूल रूप से देवी वाग्देवी को समर्पित एक मंदिर है, जो भोज-परमार राजवंश के समय का है, और कोर्ट ने ASI के पिछले आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, "कोर्ट ने इस स्थल के स्वरूप को तय करते हुए यह पुष्टि की कि ऐतिहासिक रूप से यह वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर का स्थान था और इसका निर्माण भोज/परमार राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस स्थल के स्वरूप के निर्धारण के आधार पर ही हिंदू समुदाय को यहाँ पूजा करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, ASI के उस पिछले आदेश में भी बदलाव किया गया है—जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन एक तय समय के लिए 'नमाज़' (प्रार्थना) अदा करने की अनुमति दी गई थी। यह पूरा परिसर ASI की ही देखरेख में रहेगा।"
MP हाई कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले को "ऐतिहासिक" बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। जैन ने कहा, "इंदौर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें ASI के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है और भोजशाला परिसर को राजा भोज का माना है।"
वकील ने आगे बताया कि कोर्ट ने उस मूर्ति को वापस लाने की मांग पर भी विचार किया है, जो अभी लंदन के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। इस बीच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विवादित परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में दो कैविएट याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह आशंका है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मामले का निपटारा होने तक, राज्य के अधिकारियों ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक साझा व्यवस्था लागू की थी, जबकि यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की देखरेख में रहा, जिसने इस परिसर का सर्वेक्षण भी किया था।