महाराष्ट्र में 8 जुलाई से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल और लॉज खुल जाएंगे. 'मिशन बिगिन अगेन' अभियान के तहत राज्य सरकार ने सोमवार को कड़े दिशानिर्देशों के साथ आदेश जारी किया. नए नियमों के तहत होटल और लॉज अपनी क्षमता के 33 प्रतिशत के साथ ही खुलेंगे. हालांकि रेस्तरां खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है. राज्य में गत 22 मार्च से होटल और रेस्तरां बंद हैं.सरकार के आदेश के अनुसार, मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव, जलगांव, सोलापुर आदि शहरों में भी कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, लॉज, गेस्ट हाऊस फिर शुरू किए जा सकते हैं. कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इसके लिए एक कार्यपद्धति तैयार की गई है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि यदि होटल या लॉज क्वारंटाइन सेंटर के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो मनपा या जिला प्रशासन के अगले आदेश तक इस कार्य के लिए उनका इस्तेमाल जारी रहेगा. यदि होटल या लॉज खाली हैं, तो उनका 67 फीसदी उपयोग क्वारंटाइन सेंटर के लिए किया जा सकता है.