महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका पर उद्धव ठाकरे समूह के 14 MLA को जारी किया नोटिस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 17, 2024 02:23 PM2024-01-17T14:23:25+5:302024-01-17T14:43:02+5:30

महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिकाओं पर बुधवार को नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया।

Maharashtra High Court issues notice to 14 MLAs of Uddhav group on the petition of Shinde group | महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका पर उद्धव ठाकरे समूह के 14 MLA को जारी किया नोटिस

फाइल फोटो

Highlightsमहाराष्ट्र हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर फैसला दियाविधानसभा स्पीकर और उद्धव गुट के विधायकों को नोटिस किया जारीविस अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश की वैधता, औचित्य और यथार्थता" को चुनौती दी

नई दिल्लीमहाराष्ट्र हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिकाओं पर बुधवार को नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी किया।

जज गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया और सभी प्रतिवादियों को याचिका पर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी। 

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले द्वारा प्रतिद्वंद्वी खेमे के 14 विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि वह संबंधित अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश की "वैधता, औचित्य और यथार्थता" को चुनौती दे रहे हैं। गोगावले ने उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को कानून की दृष्टि से अनुचित घोषित करने, इसे रद्द करने और ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के सभी 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है। 

कोर्ट ने कहा, "सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। यदि कोई हो तो जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जाए और इसकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएं। मामला 8 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।" विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका भी खारिज कर दी थी।

Web Title: Maharashtra High Court issues notice to 14 MLAs of Uddhav group on the petition of Shinde group

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