आसमान से गिरे, खजूर पर अटके. कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती के साथ हो रहा है। लंब समय से अटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 6 मई के आदेश के बाद शुरू हुई तो उसमें एकबार फिर अड़ंगा लग गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश आंसर की पर उठे विवाद के बाद दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजे। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एकबार फिर 69 हजार शिक्षक भर्ती लटकती नजर आ रही है।सहायक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती की घोषणा दिसंबर 2018 में की थी। इसके बाद अगले महीने यानि जनवरी 2019 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ रखा था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं। शिकायत किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था।