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Old Tax Regime Vs New Regime: अगर आपकी सैलरी 80,000 है, तो आप किस कर व्यवस्था को चुनें, यहां जानें

By आकाश चौरसिया | Published: May 04, 2024 2:28 PM

केंद्र सरकार ने जब से 2023 में नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर प्रणाली बनाने की बात कही है, तब से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि कौन सी प्रणाली बेहतर है और किसे आप चुन सकते हैं।

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार ने जब से 2023 में नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर प्रणाली बनाने कीतब से करदाताओं के बीच उहापोह बनी हुईअब सवाल नई कर व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं, आइए जानें क्या है नई कर व्यवस्था

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जब से 2023 में नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट कर प्रणाली बनाने की बात कही है, तब से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि करदाताओं के बीच उहोपोह कि स्थिति बनी हुई है कि उनके लिए कौन सी कर व्यवस्था ज्यादा सही है। हालांकि, सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प के रूप में 1 नई कर व्यवस्था शुरू की, जिसे धारा 115 बीएसी का नाम दिया गया। यह नई कर प्रणाली वैकल्पिक है और व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए 1 अप्रैल, 2020 से शुरू हुई थी।

इस पर तीन साल तक काम करने के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त-वर्ष 2023 में घोषणा की इस बार की कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था में बदल जाएगी। यह प्रणाली उन करदाताओं के लिए है, जो नई वित्तीय वर्ष (2025) की शुरुआत में कोई प्राथमिकता व्यक्त नहीं करते हैं। 

आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश शर्मा ने मीडिया से कहा, "उन लोगों के लिए कर संरचना को सरल बनाएगा, जिनकी शुद्ध कमाई सरकारी बांड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में निवेश के साथ 80,000 रुपए है"।

वित्तीय एक्ट, 2023 ने नई कर व्यवस्था को वित्त-वर्ष 2023-24 वाला आगामी 2024-25 में वित्त-वर्ष में डिफॉल्ट व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह जानिए कैसे बदलेगी पुरानी और न्यू टैक्स प्रणाली क्या होगा? व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करने वाला कोई भी करदाता, जिसने नई कर व्यवस्था से बाहर जाने का विकल्प चुना है। वह केवल 1 बार नई कर व्यवस्था में वापस जाने का विकल्प चुन सकेगा।

विवरण                                    पुरानी टैक्स कर व्यवस्था    नई कर व्यवस्थावेतन मद के अंतर्गत सकल आय(80,000*12)                       Rs 9,60,000                  Rs 9,60,000  9,60,000                             (Rs 50,000)                  (Rs 50,000)कुल कर देयता                         Rs 9,10,000                   Rs 9,10,000-अध्याय VI-ए के तहत कटौती   (Rs 1,50,000)      -कुल इनकम                             Rs 7,60,000                    Rs 9,10,000कुल कर देयता                        Rs 67,080                        Rs 48,360

यह मानते हुए कि किया गया वर्तमान निवेश धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।आयकर दरें - पुरानी व्यवस्थाटैक्स स्लैब                                      कर की दरें                              इनकम                                  कर  2,50,000  तक                                 0%                                   2,50,000                                -2,50,000 to 5,00,000                 5%                                   2,50,000                            12,5005,00,001 to 10,00,000               20%                                 2,60,000                            52,000 10,00,000  से ऊपर                        30%                                       -                                          -

मूल कर: Rs 64,500जोड़ते हुआ अधिभारित कर  4 फीसदी की दर से रु 2,580कुल कर देयता:  67,080 रुपए

आयकर दरें - नई व्यवस्थाकुल इनकम                                कर की दरें                         इनकम                     टैक्सUpto 3,00,000                             0%                                  3,00,000                 -3,00,000 to 6,00,000                 5%                                  3,00,000               15,0006,00,001 to 9,00,000                 10%                                3,00,000                30,0009,00,001 to 12,00,000                15%                                10,000                     1,50012,00,001 to 15,00,000              20%                                     -                          -15,00,000 से ऊपर                        30%                                      -                          -मूल कर 46,500 रुपएजुड़ा हुआ अधिभारित कर  4 फीसदी से 1,860 रुपएकुल कर देयता                    48,360 रुपए

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