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साक्षी मलिक ने कहा- नाबालिग के परिवार पर काफी दबाव है, बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के बाद आया बयान

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: June 16, 2023 3:30 PM

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में पुलिस ने नाबालिग द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है और कोर्ट को बताया कि नाबालिग द्वारा बृजभूषण के खिलाफ लगाये गये आरोपों के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।

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ठळक मुद्देबृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलावनों में शमिल साक्षी मलिक का बड़ा बयानकहा- जिस नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़ा यह मामला है उसके परिवार पर काफी दबाव हैकहा- हमने सरकार से कुछ मांगें की हैं और कुछ समय बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। हालांकि इस आरोप पत्र में  दिल्ली पुलिस ने कथित नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज पॉक्सो केस में उन्हें पाक-साफ करार देते हुए जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की। 

अब लंबे समय से  बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलावनों में शमिल साक्षी मलिक ने कहा है कि जिस नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़ा यह मामला है उसके परिवार पर काफी दबाव है। 

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को कहा, "उनको (बृज भूषण शरण सिंह) कल पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में नामित किया गया है। नाबालिग के मामले में, यह स्पष्ट है कि परिवार पर बहुत दबाव है। हमने सरकार से कुछ मांगें की हैं और कुछ समय बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे।" इससे पहले साक्षी मलिक ने गुरुवार को कहा था कि पहलवानों के वकील ने चार्जशीट हासिल करने के लिए अर्जी दी है। उसके बाद अगला कदम तय किया जाएगा। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में पुलिस ने नाबालिग द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की सिफारिश की है और कोर्ट को बताया कि नाबालिग द्वारा बृजभूषण के खिलाफ लगाये गये आरोपों के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हमने पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ लगाये गये आरोपों को  रद्द करने का अनुरोध किया है।"

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