वकीलों को गर्मी में काला कोट पहनने से छूट देने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2024 09:28 PM2024-05-27T21:28:23+5:302024-05-27T21:28:23+5:30
अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए ‘‘गर्मी के प्रमुख महीनों’’ को निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि उन महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके।
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वकीलों को गर्मी में काला कोट पहनने से छूट देने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि गर्मियों के दौरान शीर्ष अदालत के साथ-साथ देश भर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल को प्रत्येक राज्य के लिए ‘‘गर्मी के प्रमुख महीनों’’ को निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि उन महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके।
याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए पारंपरिक ‘ड्रेस कोड’ में ढील देने पर विचार किया जाए क्योंकि इससे बढ़ती गर्मी के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2022 में गर्मियों के दौरान शीर्ष अदालत के साथ-साथ देश भर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं कर सकती है और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास जाने को कहा था।
इनपुट भाषा