Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागरिकता बिल के ऊपर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। इस राज्य में सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। उन सभी को यह महसूस होना चाहिए कि यह सरकार उनकी है। ...
उल्लेखनीय है कि अधिनियम के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा व उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी ...
एनआरसी पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि वे नागरिकता बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ...
इससे पहले केरल और वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी कहा था कि हमारे राज्य में कैब लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा। ...
मायावती ने कहा है कि केंद्र ने जैसी जल्दबाजी CAB कानून के लिए दिखाई, वैसी ही तत्परता उसे महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ कानून बनाने में दिखानी चाहिए थी। ...