नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं लेंगे। जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को शपथ दिलाने की इजाजत नहीं दी है।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप नेता संजय सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को आसन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया था, जिस पर फिलहाल संसद की विशेषाधिकार समिति ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस कारण से सभापति ने संजय सिंह को शपथ देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले बीते शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आदेश दिया था कि वो हिरासत में राज्यसभा जाकर सांसद की शपथ ले सकते हैं। अदालत का यह आदेश दो दिन बाद जारी किया गया था जब संजय सिंह ने शपथ के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए और 5 से 9 फरवरी तक संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी।
संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से अंतरिम जमानत की याचिका पर जोर नहीं दिया गया है क्योंकि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना था।
चूंकि ईडी ने उनकी संशोधित याचिका का विरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सोमवार को शपथ लेने की अनुमति दी।
मालूम हो कि संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के सिलसिले में अक्टूबर से जेल में बंद हैं। उन्हें 4 जनवरी को राज्यसभा सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करने और 10 जनवरी को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की अनुमति दी गई थी।
केंद्रीय एजेंसी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यह मामला दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की साल 2021-2022 के उस शराब नीति से संबंधित है, जिसे लागू करने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
दिल्ली सरकार की शराब नीति में गुटबंदी की इजाजत दी गई थी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया था। जिन्होंने लाभ कमाने के लिए कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था। इस मामले में न केवल संजय सिंह बल्कि अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद और दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले साल मार्च से जेल में बंद हैं।