नई दिल्ली : नए जमाने के साथ डिजिटल न्यूज साइट्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हालांकि इन साइट्स ने अगर अब नियमों का उल्लंघन किया तो उनपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के तहत इनसे जुर्माना वसूला जा सकता है और रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक मीडिया पंजीकरण के नए कानून में भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है। अगर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तो डिजिटल न्यूज साइट्स को पहले भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके दायरे में डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है।
डिजिटल न्यूज साइट्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
बता दें कि डिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कानून लागू होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना होगा। अगर ये साइट्स इसका उल्लंघन करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून के लागू होने से डिजिटल मीडिया जो कि अब तक किसी भी कानून के अधीन नहीं रहा है वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कंट्रोल में आ जाएंगे।
2019 में हुआ था हंगामा
साल 2019 में मोदी सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है इसमें वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और ग्राफिक्स शामिल है। हालांकि इसके बाद काफी हंगामा और विरोध हुआ था। सरकार के इस कदम को डिजीटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक अभी बिल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है।