लाइव न्यूज़ :

मीडिया नियामक नियमों में अब डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 15, 2022 5:52 PM

डिजिटल न्‍यूज साइट्स को अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मीडिया के पंजीकरण के कानून के तहत पहली बार भारत में डिजीटल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। इस बिल को अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर डिजिटल न्यूज साइट्स पर कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि न्यूज साइट की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है।

Open in App
ठळक मुद्देमीडिया नियामक नियमों में भारत में पहली बार अब डिजिटल मीडिया को भी जोड़ा जाएगाडिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगाअगर किसी भी डिजिटल मीडिया ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

नई दिल्ली : नए जमाने के साथ डिजिटल न्यूज साइट्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हालांकि इन साइट्स ने अगर अब नियमों का उल्लंघन किया तो उनपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के तहत इनसे जुर्माना वसूला जा सकता है और रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक मीडिया पंजीकरण के नए कानून में भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है। अगर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तो डिजिटल न्यूज साइट्स को पहले भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके दायरे में डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है।

डिजिटल न्यूज साइट्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन 

बता दें कि डिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रेस रजिस्‍ट्रार जनरल के पास ही रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। कानून लागू होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना होगा। अगर ये साइट्स इसका उल्लंघन करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून के लागू होने से डिजिटल मीडिया जो कि अब तक किसी भी कानून के अधीन नहीं रहा है वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कंट्रोल में आ जाएंगे। 

2019 में हुआ था हंगामा 

साल 2019 में  मोदी सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट कंप्‍यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है इसमें वीडियो, टेक्‍स्‍ट, ऑडियो और ग्राफिक्‍स शामिल है। हालांकि इसके बाद काफी हंगामा और विरोध हुआ था। सरकार के इस कदम को डिजीटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक अभी बिल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है।

टॅग्स :DigitalInformation and Broadcasting Ministry
Open in App

संबंधित खबरें

भारतव्हाट्सएप ने भारत में लगभग 80 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया, 1 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच की कार्रवाई

भारतब्लॉग: डिजिटलीकरण से भारत में घटी गरीबी

भारतब्लॉग: डिजिटल इंडिया मिशन की ओर अग्रसर भारत

बॉलीवुड चुस्कीNational Film Awards: ‘सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार’ और ‘राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार’ का नाम बदला, जानें क्या है नया नाम

भारतजोश और डेलीहंट ने एक डिजिटल पहल 'श्री राम मंत्र जप कक्ष' का अनावरण किया, आभासी रूप से मंत्रों का जाप किया जा सकेगा

भारत अधिक खबरें

भारतGhatkopar hoarding collapse: मुंबई पुलिस ने बिलबोर्ड मालिक भावेश भिंडे को किया गिरफ्तार

भारतMaharashtra LS Polls 2024: नासिक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की जांच की

भारतSwati Maliwal assault case: मारपीट की घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने पुलिस में की शिकायत, रिकॉर्ड कराए अपने बयान

भारतBihar Politics News: जिस तरह सूरज का उगना तय वैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय..., भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया

भारतWeather Alert: 5 दिन रहे सतर्क, उत्तर-पश्चिम भारत में लू को लेकर अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दिखेगा असर, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जानिए अपने शहर का हाल