लाइव न्यूज़ :

मीडिया नियामक नियमों में अब डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन करने पर रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 15, 2022 17:52 IST

डिजिटल न्‍यूज साइट्स को अब पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मीडिया के पंजीकरण के कानून के तहत पहली बार भारत में डिजीटल मीडिया को भी शामिल किया जाएगा। इस बिल को अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो नियमों का उल्लंघन करने पर डिजिटल न्यूज साइट्स पर कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि न्यूज साइट की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकती है।

Open in App
ठळक मुद्देमीडिया नियामक नियमों में भारत में पहली बार अब डिजिटल मीडिया को भी जोड़ा जाएगाडिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगाअगर किसी भी डिजिटल मीडिया ने नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

नई दिल्ली : नए जमाने के साथ डिजिटल न्यूज साइट्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हालांकि इन साइट्स ने अगर अब नियमों का उल्लंघन किया तो उनपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के तहत इनसे जुर्माना वसूला जा सकता है और रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक मीडिया पंजीकरण के नए कानून में भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है। अगर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तो डिजिटल न्यूज साइट्स को पहले भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके दायरे में डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया है।

डिजिटल न्यूज साइट्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन 

बता दें कि डिजिटल समाचार प्रकाशित करने वाली सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रेस रजिस्‍ट्रार जनरल के पास ही रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। कानून लागू होने के 90 दिनों के अंदर ऐसा करना होगा। अगर ये साइट्स इसका उल्लंघन करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून के लागू होने से डिजिटल मीडिया जो कि अब तक किसी भी कानून के अधीन नहीं रहा है वो भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कंट्रोल में आ जाएंगे। 

2019 में हुआ था हंगामा 

साल 2019 में  मोदी सरकार की तरफ से डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया था जिसे इंटरनेट कंप्‍यूटर या मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है इसमें वीडियो, टेक्‍स्‍ट, ऑडियो और ग्राफिक्‍स शामिल है। हालांकि इसके बाद काफी हंगामा और विरोध हुआ था। सरकार के इस कदम को डिजीटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक अभी बिल को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है।

टॅग्स :DigitalInformation and Broadcasting Ministry
Open in App

संबंधित खबरें

भारतलेखक-गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

कारोबारई-मैन्डेट नियमों में बदलाव; RBI का फैसला, अब ₹15,000 तक के ऑटो-पेमेंट के लिए नहीं होगी OTP की जरूरत

कारोबारसाइबर ठगी के मामलों में ग्राहक को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार 

भारतअभी भी खत्म नहीं हुआ है रेडियो का आकर्षण

भारतCensus 2027: भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, 2027 में नए तरीके से होगा काम; जानें कैसे

भारत अधिक खबरें

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह

भारतक्या बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी? तेलंगाना सीएम को लेकर निज़ामाबाद के सांसद धर्मपुरी के बयान ने मचाई सनसनीखेज

भारत2020 Delhi riots case: अदालत ने बीमार माँ की देखभाल के लिए उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत देने से किया इनकार

भारतइंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा सहित मप्र के पांच कलेक्टर फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 सूची में शामिल