मुंबईः साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक और गवाह मुकर गया। गवाह ने एनआईए को कोई बयान देने से इनकार कर दिया। 23 अगस्त को विशेष एनआईए अदालत के समक्ष गवाह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गवाही देनेवाला शख्स आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी का मकान मालिक था जिसके यहां वह (आरोपी) 2006-07 में कुछ समय के लिए रहा था।
गौरतलब है कि इससे पहले विस्फोट से जुड़े मामले के एक आरोपी को कथित तौर पर गोला-बारूद बेचने वाला एक लाइसेंसी हथियार डील अपने बयान से पलट गया था। अब तक इस मामले में 24 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं।
बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए पिछले महीने जुलाई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) की विशेष अदालत को सुनवाई की स्थिति की जानकारी संबंधी रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने एनआईए को जून माह का ‘रोजनामा’ एक अगस्त को जमा कराने के भी निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा ठाकुर मामले के आरोपियों में शामिल हैं।