Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर बृहस्पतिवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिये 30 मई की तारीख नियत की है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है। सोमवार को 2 बजे उनकी बहस जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने हमारी याचिका के पैराग्राफ पढ़े और यह बताने की कोशिश की कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, तभी हस्तक्षेप किया और अदालत को बताया कि हमारे पास विशिष्ट अधिकार हैं और सभी दलीलें दी गई हैं।
मुस्लिम पक्ष ने तर्क में कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने की 'अफवाहें' जानबूझकर भ्रम पैदा करने के लिए बनाई गई थीं। मामले की सुनवाई गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में शुरू हुई।
शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने आज मुकदमे की पोषणीयता (मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने) पर अपनी दलील रखी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पायी, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई नियत कर दी है। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई के दिन अधूरी दलील को जारी रखा जाएगा।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला जज एके विश्वेश ने सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता से सम्बंधित मामले पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए 26 मई की तारीख नियत की थी। इसके साथ ही अदालत ने ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर में अदालत द्वारा नियुक्त आयोग की वीडियोग्राफी-सर्वे कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को एक सप्ताह का समय दिया है।