नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को कोरोनो वायरस मामलों की घटती संख्या के बीच मास्क का उपयोग करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफर के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था।
मंत्रालय ने अनुसूचित एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा कि नया निर्णय कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए सरकार की क्रमिक दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है। मंत्रलाय ने कहा, "अब से इन-फ्लाइट घोषणाओं में केवल यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए सभी यात्रियों को अधिमानतः मास्क/फेस कवर का उपयोग करना चाहिए।"
मंत्रालय ने कहा कि इन-फ्लाइट घोषणाओं के हिस्से के रूप में जुर्माने के किसी भी विशिष्ट संदर्भ की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। नए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में सक्रिय कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या कुल संक्रमणों का केवल 0.02 प्रतिशत थी और रिकवरी दर बढ़कर 98.79 प्रतिशत हो गई। बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,28,580 हो गई और मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत दर्ज की गई।