1984 सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार का मामला दिल्ली के छावनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सज्जन कुमार को आरोपी बनाया गया था। लेकिन निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन जीटी नानावटी आयोग और सीबीआई की जांच-पड़ताल में उन पर दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा मामला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। Read More
सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी करार देकर उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी ...
उल्लेखनीय है कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। ...
हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को मामले में सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए भी दोषियों को 31 दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करने का समय दिया था। पूर्व पार्षद बलवान खोखर, नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को भी इस मामले म ...
सज्जन कुमार ने सिख दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद अदालत से समर्पण के लिए 31 जनवरी तक का वक़्त माँगा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसम्बर को सिख दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावस की सजा सुनायी थी। ...
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों के मामले में सजा पा चुके पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की आत्मसमर्पण के लिए और समय माँगने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याची सज्जन कुमार का अनुरोध मानन ...
यह मामला दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली की पालम कालोनी में राज नगर पार्ट-1 में 1984 में एक से दो नवंबर तक पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में गुरुद्वारे में आगजनी से जुड़ा है। ...