1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को किया नोटिस जारी
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 14, 2019 11:25 AM2019-01-14T11:25:38+5:302019-01-14T11:58:58+5:30
सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी करार देकर उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। मामले में अपनी दोषसिद्धि के बाद कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
कुमार को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में एक-दो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या करने तथा एक गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई। ये दंगे 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद भड़के थे।
Supreme Court seeks CBI reply on an appeal filed by Sajjan Kumar challenging Delhi HC verdict convicting & sentencing him to life imprisonment in the 1984 anti-Sikh riots case, and posts the matter for hearing after six weeks. pic.twitter.com/xSvbNc9cIS
— ANI (@ANI) January 14, 2019
Supreme Court seeks CBI reply and posts the matter for hearing after six weeks. https://t.co/ZwgYhDSxQ1
— ANI (@ANI) January 14, 2019
उल्लेखनीय है कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे।