अब 8 नहीं बल्कि 12 घंटे की हो सकती है आपकी शिफ्ट, बदला जा सकता है श्रम कानून By राजेन्द्र सिंह गुसाईं | Published: November 23, 2020 11:14 AMOpen in App1 / 9केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संसद में रोजाना काम के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे किए जाने का प्रस्ताव दिया है।2 / 9हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों (48 घंटे) में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा। इसके साथ ही वीकली ऑफ भी बढ़ाया जा सकता है।3 / 9फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट छह दिनों तक रहती है, जिसमें एक वीकली ऑफ होता है।4 / 9वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का वीकली ऑफ मिलता है।5 / 9इस नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी।6 / 9इसके मुताबिक 3 दिन का वीकली ऑफ भी मिलेगा।7 / 9किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा।8 / 9नए नियमों के मुताबिक लगातार पांच घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का इंटरवल देना होगा।9 / 9कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेगा। और पढ़ें Subscribe to Notifications