लाइव न्यूज़ :

Income Tax Return: तीन करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल, जल्दी करें अंतिम तिथि 31 जुलाई, नहीं तो लग सकता है 10000 रुपये जुर्माना, जानिए

By सतीश कुमार सिंह | Published: July 26, 2022 1:51 PM

Open in App
1 / 9
आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये तीन करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
2 / 9
विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई, 2022 तक तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है।’’ विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे इसे जल्द से जल्द दाखिल करें।
3 / 9
विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे गए थे। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में विस्तारित तारीख 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
4 / 9
केंद्र सरकार उन लोगों को छूट देने पर विचार नहीं कर रही है, जो 31 जुलाई की समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में विफल रहते हैं। 'प्रिय करदाताओं, अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो याद रखें। फाइल करने की नियत तारीख AY 2022-23 के लिए ITR 31 जुलाई, 2022 है। अतिरिक्त समय नहीं #FileNow। कृपया देखें: http://incometax.gov.in, 'आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा।
5 / 9
आयकर रिटर्न में एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड होने से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने के अन्य लाभ भी हैं, जैसे दंड से बचना, कानूनी कार्रवाई, आसान ऋण अनुमोदन, नुकसान को आगे ले जाना और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए त्वरित वीजा।
6 / 9
यदि आप समय सीमा चूक गए तो क्या होगा? 21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है।
7 / 9
ITR फाइल करने में देरी पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। आईटीआर के माध्यम से, एक व्यक्ति को वर्ष के दौरान आय और उस पर भुगतान किए जाने वाले करों के बारे में भारत के आयकर विभाग को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। यदि किसी व्यक्ति की आय छूट की सीमा से अधिक है, तो उसे कर रिटर्न दाखिल करना होगा।
8 / 9
नई कर व्यवस्था के तहत, छूट की सीमा ₹ 2.5 लाख निर्धारित की गई है। पुरानी व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए छूट की सीमा ₹ 2.5 लाख है; 60 से 80 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक) के बीच के लोगों के लिए ₹ 3 लाख; और 80 वर्ष (सुपर सीनियर सिटीजन) से अधिक आयु वालों के लिए ₹ 5 लाख।
9 / 9
जहां नई व्यवस्था ने कई छूटों को समाप्त कर दिया है, वहीं कर स्लैब पुरानी व्यवस्था की तुलना में बहुत कम दरों की ओर इशारा करते हैं। आयकर (I-T) स्लैब सिस्टम के आधार पर लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि आय के स्तर के अनुसार दरें बदलती रहती हैं। आय बढ़ने पर कर की दर बदल जाती है।
टॅग्स :आयकरआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्न
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारIncome Tax Saving Tips: अपनी सैलेरी से बचाना चाहते हैं टैक्स तो शामिल करा लें ये अलाउंस, पढ़े पूरी लिस्ट

कारोबारNPS: इस तरह राष्ट्रीय पेंशन में निवेश से इनकम टैक्स में होगा फायदा, जाने कैसे मिलेगा लाभ

कारोबारBudget 2024: इस बार बजट में इन आयकर लाभों पर होगी खास नजर, जानें आपको कितना मिलेगा फायदा

कारोबारNew Rules January 2024: 1 जनवरी 2024 से बदल गए ये 6 नियम, सीधा असर आपकी जेब पर!

कारोबारBelated ITR Filing: अगर आज चूके Income Tax फाइल करने में तो क्या होगा आगे, जानें यहां

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारBudget 2024: क्या सस्ते होंगे मोबाइल फोन?, स्क्रू, सिम सॉकेट पर घटा आयात शुल्क

कारोबारInterim Budget 2024: बजट से पहले सरकार ने दिया तोहफा!, अब इस नई दर से मिलेंगे मोबाइल फोन

कारोबारGold demand 2023: आखिर क्या है वजह, लोग नहीं खरीद रहे सोना, 2023 में तीन प्रतिशत की गिरावट

कारोबार16th Finance Commission 2024: नवगठित 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले समूह में ये लोग शामिल, देखें

कारोबारInterim Budget 2024: 'बैंकों का 4 फीसदी एनपीए घटा', '3 गुना ज्यादा कर्ज लेना हुआ आसान', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा..