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Vijay Mallya: विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनाई चार महीने की सजा, जानिए कितने का लगा जुर्माना

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 11, 2022 11:07 IST

विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करने को कहा।इसके साथ ही अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इससे संपत्तियों की कुर्की हो जाएगी। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में विजय माल्या को चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को चार सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस जमा करने को कहा और अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इससे संपत्तियों की कुर्की हो जाएगी। 

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के बारे में अदालत से जानकारी वापस लेने के लिए अदालत की अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें कई बैंकों की बकाया राशि जो 6,200 करोड़ रुपए से अधिक है, वापस करने का आदेश दिया गया था और ब्रिटिश स्पिरिट निर्माता डियाजियो से 40 मिलियन डॉलर के भुगतान का खुलासा करने में विफल रहने के लिए अवमानना ​​के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

माल्या पर उनके किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण घोटाले में शामिल होने का आरोप है और अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फरवरी में बताया था कि बैंकों ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से कुल 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की थी। 66 वर्षीय शराब कारोबारी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े बैंक लोन मामले में आरोपी है, जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए से अधिक है। माल्या इस समय यूनाइटेड किंगडम में हैं।

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