संदेशखली 'स्टिंग वीडियो' की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

By रुस्तम राणा | Published: May 14, 2024 09:00 PM2024-05-14T21:00:25+5:302024-05-14T21:00:25+5:30

वीडियो से कथित तौर पर पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत थे, और इसमें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर टीएमसी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

SC agrees to hear plea for SIT probe to evaluate Sandeshkhali ‘sting video’ | संदेशखली 'स्टिंग वीडियो' की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

संदेशखली 'स्टिंग वीडियो' की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Highlightsयाचिका में तर्क दिया गया है कि वीडियो संवैधानिक अधिकारियों और जांच एजेंसियों द्वारा संभावित हेरफेर को उजागर करता हैशीर्ष अदालत से दोनों घटनाओं और स्टिंग ऑपरेशन वीडियो की सामग्री की प्रस्तावित एसआईटी द्वारा स्वतंत्र जांच की निगरानी करने का आग्रह किया गयाजिसके लिए अदालत की निगरानी में जांच की आवश्यकता है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। वीडियो से कथित तौर पर पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत थे, और इसमें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर टीएमसी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जो इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए विचार करने पर सहमत हुई। राज्य की एक महिला द्वारा दायर याचिका में संदेशखाली में बलात्कार और जमीन हड़पने के संबंधित आरोपों की सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर चल रही याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। 

राज्य की याचिका न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष लंबित है और जुलाई में सुनवाई के लिए आने वाली है। कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में महिला की याचिका में दावा किया गया है कि स्थानीय महिलाओं को कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका इस्तेमाल बाद में टीएमसी अधिकारियों के खिलाफ बलात्कार की झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए किया गया था।

वकील उदयादित्य बनर्जी के माध्यम से दायर आवेदन में शीर्ष अदालत से दोनों घटनाओं और स्टिंग ऑपरेशन वीडियो की सामग्री की प्रस्तावित एसआईटी द्वारा स्वतंत्र जांच की निगरानी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वीडियो संवैधानिक अधिकारियों और जांच एजेंसियों द्वारा संभावित हेरफेर को उजागर करता है, जिसके लिए अदालत की निगरानी में जांच की आवश्यकता है।

आवेदक की तटस्थता पर जोर देते हुए, जो कोई राजनीतिक संबंध नहीं होने की घोषणा करता है और अनुसूचित जाति समुदाय से है, आवेदन संदेशखली मुद्दे के राजनीतिक शोषण को उजागर करने के लिए तथ्यों को सत्यापित करने के महत्व पर जोर देता है जैसा कि वीडियो में आरोप लगाया गया है।

Web Title: SC agrees to hear plea for SIT probe to evaluate Sandeshkhali ‘sting video’

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे