लाइव न्यूज़ :

Patanjali Controversy: "आपने मासूम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया, माफी का सवाल नहीं उठता", सुप्रीम कोर्ट ने योग प्रशिक्षक रामदेव और बालकृष्ण से कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 10, 2024 2:40 PM

सुप्रीम कोर्ट ने योग प्रशिक्षक रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर किये गये माफी के नये हलफनामे को खारिज कर दिया है।

Open in App
ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने योग प्रशिक्षक रामदेव और बालकृष्ण की माफी के हलफनामे को नकाराजस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह ने कहा हम पतंजलि को माफ नहीं करेंगेकोर्ट ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण के लिए माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने योग प्रशिक्षक रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर किये गये माफी के नये हलफनामे को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने मामले में केंद्र की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और कंपनी के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण के साथ "हाथ मिलाकर" रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई।

समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले में उत्तरखंड सरकार को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण केवल फाइलों को आगे बढ़ा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। राज्य के अधिकारी कोर्ट की अवमानना करने वाले रामदेव और बालकृष्ण के साथ मिले हुए हैं।

कोर्ट ने केस में रामदेव और बालकृष्ण पर बेहद सख्त टिप्पणी की और कहा कि आप लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि जब लोगों के पास ये दवाइयां थीं और उन्हें पतंजलि द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा था तो आपने क्या किया? आखिर चार-पांच साल में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है। आप पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह ने कहा कि हमें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि आप कथित अवमाननाकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं? आप जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखे हुए हैं। हमें अधिकारियों के लिए 'बोनाफाइड' शब्द के इस्तेमाल पर सख्त आपत्ति है और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हम पतंजलि को माफ नहीं करेंगे। 

पतंजलि के माफ़ी उस कागज़ के लायक नहीं है, जिस पर वह लिखा गया है। रामदेव और बालकृष्ण के लिए माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम भुगतना होगा। हम इस मामले में कतई उदार नहीं बनना चाहते हैं।

कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां दो आदमी हमसे दया चाहते हैं, लेकिन उन अनगिनत निर्दोष लोगों का क्या जिन्होंने कोरोना में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन को देखकर या सुनकर दवा ली? और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण और रामदेव विदेश यात्रा के झूठे दावे करके अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टPatanjali Ayurvedपतंजलि आयुर्वेद
Open in App

संबंधित खबरें

भारतNCBC Punjab and West Bengal: पंजाब-पश्चिम बंगाल में रोजगार आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश, लोकसभा चुनाव के बीच एनसीबीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग दिया तोहफा, जानें असर

भारतसुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी'

भारतLok Sabha Elections 2024: "अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत पर बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल खड़ा किया है", कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी पर किया हमला

भारत"न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की UAPA के तहत गिरफ्तारी अवैध": सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई का दिया आदेश

भारतसंदेशखली 'स्टिंग वीडियो' की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

भारत अधिक खबरें

भारत'अरविंद केजरीवाल के सहयोगी ने मुझे थप्पड़ मारा, लात मारी': स्वाति मालीवाल ने मामले में चुप्पी तोड़ते हुए लगाए आरोप

भारतGhatkopar hoarding collapse: मुंबई पुलिस ने बिलबोर्ड मालिक भावेश भिंडे को किया गिरफ्तार

भारतMaharashtra LS Polls 2024: नासिक में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की जांच की

भारतSwati Maliwal assault case: मारपीट की घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने पुलिस में की शिकायत, रिकॉर्ड कराए अपने बयान

भारतBihar Politics News: जिस तरह सूरज का उगना तय वैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय..., भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया