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अरविंद केजरीवाल केस से हटीं न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा?, आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 14, 2026 21:19 IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले से जुड़े बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर दी है।

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ठळक मुद्देबदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया।वीडियो और पत्रों के संबंध में आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की थी।चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और अन्य के खिलाफ आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कानूनी उपायों का सहारा लेने के बजाय उन्हें बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास दूसरे बेंच को स्थानांतरित करने के लिए भेज दिया, क्योंकि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ न्यायाधीश और न्यायपालिका को लक्षित करने वाले कथित सोशल मीडिया अभियानों, सार्वजनिक बयानों, संपादित वीडियो और पत्रों के संबंध में आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने तीनों नेताओं को नोटिस जारी करते हुए कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ अनियंत्रित सार्वजनिक आरोप न्यायपालिका को कमजोर कर सकते हैं और "अराजकता" को जन्म दे सकते हैं। न्यायालय ने ये टिप्पणियां आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं के पक्ष में दिए गए दोषमुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं।

विवाद तब और बढ़ गया, जब केजरीवाल ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि वे उनकी अदालत में कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें "न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं" है और वे महात्मा गांधी से प्रेरित "सत्याग्रह" का मार्ग अपनाएंगे। सिसोदिया और पाठक ने भी बाद में कहा कि वे भी अदालत में बिना वकील के उपस्थित नहीं होंगे।

इससे पहले, न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले से खुद को अलग करने की अपील को खारिज कर दिया था। अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि "बेबुनियाद आरोपों" पर आधारित ऐसी अपीलों को स्वीकार करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करेगा।

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