कोविड-19 के इलाज में लगे कोरोनावॉरिर्स पर अगर किसी ने हमला किया तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना देना होगा. स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी. योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ अन्य कोरोना वॉरियर्स जैसे कि स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने हेतु तैनात किए गए अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा देने की बात कही है.