पांच महिलाओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत देने को लेकर वाराणसी कोर्ट में गुहार लगाई थी। महिलाओं की मांग पर कोर्ट ने यहां सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण किया गया। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। यहां से मस्जिद को हटाए जाने को लेकर पहली याचिका 1991 में दाखिल हुई थी। 2019 में मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर याचिका दाखिल हुई थी, जो अभी अदालत में लंबित है। Read More
जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पांच हिंदू महिलाओं में से चार द्वारा दायर अनुरोधों पर आदेश पारित किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे थे कि एएसआई द्वारा चल रहे सर्वेक्षण के दौरान पाए गए सबूत संरक्षित किए जाएं। ...
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए आठ और सप्ताह का समय दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 4 अगस्त को शुरू हुआ था। ...
Gyanvapi case: जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि एएसआई की टीम ने शनिवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने और सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करने के लिए आठ सप्ताह का और समय दिए जाने की मांग की है। ...
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।'' ...
जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है कि मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जानी चाहिए और उक्त भूमि पर मंदिर बनाने के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। ...