Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में 'कोर्ट के बाहर समझौते' के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- 'सनातन धर्म किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा'
By रुस्तम राणा | Published: August 17, 2023 09:00 PM2023-08-17T21:00:18+5:302023-08-17T21:00:18+5:30
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।''
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की खबरों के बीच, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।''
एएनआई से बात करते हुए, वकील ने कहा, "आदेश 23 सीपीसी में, एक स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं होते, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता... जो मुद्दे समाज और देश से संबंधित हैं, उनमें सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी शामिल हो सकती है। अकेले कोई समझौता नहीं कर सकते, भले ही वे ऐसा करना चाहें। इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।"
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सनातन धर्मी काशी में भोले नाथ की एक इंच पर समझौता नहीं करेंगे,यही हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अपना अवैध कब्जा हटा लें
— Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) August 17, 2023
जैन की यह टिप्पणी हिंदू संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा एक खुला पत्र लिखे जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था।
इससे पहले दिन में, विष्णु शंकर जैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म काशी में भोलेनाथ के एक इंच पर समझौता नहीं करेगा, संभव है कि मुसलमानों को माफी मांगनी चाहिए और अपना अवैध कब्जा हटा देना चाहिए।"
#WATCH | Varanasi, UP: "In order 23 CPC, there is a clear provision that till all parties agree, there can't be a compromise...on issues that are related to society and country, just one person or party alone can't do any settlement, even if they want to so. Out-of-court… pic.twitter.com/TAuCOVCVSk
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 17, 2023
इस बीच मुस्लिम कमेटी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार किया जाएगा। इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा, "हमें मीडिया के माध्यम से पत्र मिला है। पत्र को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वह मान्य होगा।"