Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में 'कोर्ट के बाहर समझौते' के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- 'सनातन धर्म किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा'

By रुस्तम राणा | Published: August 17, 2023 09:00 PM2023-08-17T21:00:18+5:302023-08-17T21:00:18+5:30

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।''

Hindu Side Rejects 'Out Of Court Settlement' Offer In Gyanvapi Case | Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में 'कोर्ट के बाहर समझौते' के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- 'सनातन धर्म किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा'

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में 'कोर्ट के बाहर समझौते' के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- 'सनातन धर्म किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा'

Highlightsहिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कियाउन्होंने कहा, 'इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं हैइस बीच मुस्लिम कमेटी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार किया जाएगा

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की खबरों के बीच, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।''

एएनआई से बात करते हुए, वकील ने कहा, "आदेश 23 सीपीसी में, एक स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं होते, तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता... जो मुद्दे समाज और देश से संबंधित हैं, उनमें सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी शामिल हो सकती है। अकेले कोई समझौता नहीं कर सकते, भले ही वे ऐसा करना चाहें। इस मामले में अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं है।"

जैन की यह टिप्पणी हिंदू संगठन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा एक खुला पत्र लिखे जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था।

इससे पहले दिन में, विष्णु शंकर जैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म काशी में भोलेनाथ के एक इंच पर समझौता नहीं करेगा, संभव है कि मुसलमानों को माफी मांगनी चाहिए और अपना अवैध कब्जा हटा देना चाहिए।"

इस बीच मुस्लिम कमेटी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार किया जाएगा। इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा, "हमें मीडिया के माध्यम से पत्र मिला है। पत्र को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे वह मान्य होगा।"

Web Title: Hindu Side Rejects 'Out Of Court Settlement' Offer In Gyanvapi Case

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