Gyanvapi Survey Report: सर्वे के दौरान मिले सबूत डीएम को सौंपे एएसआई, वाराणसी कोर्ट ने दिए आदेश

By रुस्तम राणा | Published: September 14, 2023 05:45 PM2023-09-14T17:45:10+5:302023-09-14T17:45:10+5:30

जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पांच हिंदू महिलाओं में से चार द्वारा दायर अनुरोधों पर आदेश पारित किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे थे कि एएसआई द्वारा चल रहे सर्वेक्षण के दौरान पाए गए सबूत संरक्षित किए जाएं।

Gyanvapi Survey Report: ASI handed over the evidence found during the survey to DM, Varanasi court gave orders | Gyanvapi Survey Report: सर्वे के दौरान मिले सबूत डीएम को सौंपे एएसआई, वाराणसी कोर्ट ने दिए आदेश

Gyanvapi Survey Report: सर्वे के दौरान मिले सबूत डीएम को सौंपे एएसआई, वाराणसी कोर्ट ने दिए आदेश

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Highlightsजिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने आदेश पारित कियापांच हिंदू महिलाओं में से चार द्वारा दायर अनुरोधों पर आदेश पारित कियामहिलाओं ने कोर्ट से सर्वे के दौरान मिले सबूतों को संरक्षित किए जाने के लिए निर्देश मांगे थे

वाराणसी:वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान मामले के तथ्यों या हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी सामग्री को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश दिया। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पांच हिंदू महिलाओं में से चार द्वारा दायर अनुरोधों पर आदेश पारित किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे थे कि एएसआई द्वारा चल रहे सर्वेक्षण के दौरान पाए गए सबूत संरक्षित किए जाएं।

न्यायाधीश ने कहा, “यह उचित प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल से जो भी वस्तुएँ एवं सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित हों या हिंदू धर्म और पूजा प्रणाली से संबंधित हों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण से हों मामले के निपटारे में यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो सकता है, एएसआई उनका कब्जा जिला मजिस्ट्रेट या उनके नामित प्राधिकारी को सौंप देगा जो उन चीजों को सुरक्षित रखेगा और जब भी अदालत उन्हें बुलाएगी तो उन्हें अदालत में पेश करेगी।”

अदालत ने एएसआई को अपने सर्वेक्षण के दौरान मिली वस्तुओं की एक सूची बनाने और अदालत में सूची की एक प्रति दाखिल करने का भी आदेश दिया। 11 सितंबर को, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (एआईएमसी), जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, ने आवेदन पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुरोध "आधारहीन तथ्यों" के आधार पर दायर किया गया था और सर्वेक्षण के दौरान कोई मूर्ति या कलाकृतियां नहीं मिलीं। एएसआई 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर, बैरिकेड वाले क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कर रहा है।

पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे के बाद यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर देवी पार्वती के मंदिर, मां श्रृंगार गौरी स्थल की पूजा करने के निर्बाध अधिकार की मांग की थी। मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे स्थित है।

Web Title: Gyanvapi Survey Report: ASI handed over the evidence found during the survey to DM, Varanasi court gave orders

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