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कोरोना लॉकडाउन में दुकानें खोलने के लिए 4 जरूरी शर्तें और इन दुकानदारों को नहीं मिली छूट, देखें लिस्ट

By संदीप दाहिमा | Updated: April 25, 2020 13:33 IST

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सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दुकान में काम करेंगे
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सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
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सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा
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सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए
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मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
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हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी
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नगर निगम में स्थित बाजार वाले दुकानें भी बंद रहेंगी
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नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार भी नहीं खुलेंगे
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