नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवन बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगाई है।
ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिये बड़े कर्ज देने के लिए ‘घूस’ ली। इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को इधर-उधर किया। बाद में यह कर्ज गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया। कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
रिश्वत लेने का मामला: राणा कपूर को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ कथित रूप से एक रियल्टी कंपनी से रिश्वत लेने के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में कपूर को यहां एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। सीबीआई ने इस साल मार्च में कपूर के खिलाफ दिल्ली के लुटियन जोन में अवांता समूह से एक बंगले की खरीद के जरिये कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था।
बदले में अवांता समूह की कंपनियों को करीब 1,900 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज उपलब्ध कराया गया। कपूर ने यहां एक विशेष सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। कपूर के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को 11 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया है। सीबीआई ने अभी मामले में जवाब दाखिल नहीं किया है। सीबीआई यस बैंक में कथित घोटाले के सिलसिले में भी कपूर के खिलाफ जांच कर रही है। कपूर को यस बैंक से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह जेल में है।