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पंजाब चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तारी से राहत दी, सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई

By विशाल कुमार | Updated: January 27, 2022 12:30 IST

आगामी पंजाब चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उन्हें गिरफ्तारी से तीन दिन की राहत दी गई थी।

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ठळक मुद्दे मजीठिया का का मुकाबला अमृतसर-पूर्व सीट पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से होगा।मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पिछले साल 20 दिसंबर को मोहाली में मामला दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली: आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अमृतसर-पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाए गए बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने कथित ड्रग्स मामले में सोमवार, 31 जनवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मुहैया करा दी है।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ही मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया कि अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि आरोपी राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहा है।

इससे पहले, आगामी पंजाब चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उन्हें गिरफ्तारी से तीन दिन की राहत दी गई थी।

हाल ही में मादक पदार्थ मामले में आरोपी बनाए गए मजीठिया का का मुकाबला अमृतसर-पूर्व सीट पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से होगा। अकाली दल नेता एनडीपीएस मामले का सामना कर रहे हैं, जो पिछले साल 20 दिसंबर को मोहाली में दर्ज किया गया था।

मंगलवार को अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अपने बहनोई का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत लाती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

मामले को झूठा और अत्यधिक राजनीतिकरण बताते हुए बादल ने चेतावनी दी थी कि एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने के लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे।

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