नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। के कविता पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के बदले आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था।
इससे पहले 26 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अदालत ने के कविता को नौ अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। संघीय जांच एजेंसी ने कहा था कि यदि ‘अति प्रभावशाली’ कविता को रिहा किया गया तो उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के अलावा सबूतों से छेड़छाड़ किये जाने की आशंका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 46 वर्षीय कविता को 15 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। कविता को 16 मार्च को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद नकी हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई थी।
बीते 5 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को अनुमति दी थी।
बता दें कि लंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा देने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी।
हालांकि के कविता ने लगातार अपने उपर लगे आरोपों को नकारा है और उनका कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा धन शोधन का मामला एक ‘राजनीतिक शोधन मामला’ है। अदलात में पिछली पेशी के दौरान कविता ने संवाददाताओं से कहा था कि ह धन शोधन का मामला नहीं है। यह एक राजनीतिक शोधन का मामला है। एक आरोपी पहले ही भाजपा में शामिल हो चुका है, दूसरे आरोपी को भाजपा का टिकट मिल रहा है और तीसरे आरोपी ने चुनावी बांड में 50 करोड़ रुपये दिए हैं। यह मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग निकलेंगे।