Shirpur Merchants Cooperative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर सोमवार को अंकुश लगा दिया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा। इसके साथ केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी।
रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है। इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे।
आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे।
हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
जेएंडके बैंक ने जमा और अग्रिम में दोहरे अंक की वृद्धि की दर्ज
जम्मू एंड कश्मीर बैंक (जेएंडके) ने वित्त वर्ष 2023-24 में जमा और अग्रिम में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की है। जेएंडके बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में उसका कुल कारोबार 12 प्रतिशत बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपये रहा। कुल जमा 10.44 प्रतिशत बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये और सकल अग्रिम 12.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 97,072 करोड़ रुपये रहा।