हमारी कमाई आपके पास और आप.., निर्मला सीतारमण का टैक्स के सवाल पर मजाकिया जवाब
By आकाश चौरसिया | Published: May 16, 2024 03:44 PM2024-05-16T15:44:18+5:302024-05-16T15:53:11+5:30
ब्रोकर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आप यानी केंद्र सरकार बाजार के ब्रोकर और इस तरह रियल एस्टेट लेनदेन पर भी भारी भरकम टैक्स लगाते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि आप का स्लीपिंग पार्टनर बैठकर जवाब नहीं दे सकता।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीएसई के एक इवेंट में एक शेयर मार्केट के एक ब्रोकर के सवालों की बौछारें से दो-चार होना पड़ा। जहां, उस ब्रोकर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आप यानी केंद्र सरकार बाजार के ब्रोकर और इस तरह रियल एस्टेट से जुड़ी लेनदेन पर भी भारी भरकम टैक्स लगाती है।
इसके साथ उस व्यक्ति ने सरकार से कहा कि आप तो हमारे 'स्लीपिंग पार्टनर' हैं, ब्रोकर ने फिर कहा कि केंद्र इस बिजनेस समुदाय से कई तरह के टैक्स लेते है, जिसमें सीजीएसटी, एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैप्टिल गेन टैक्स शामिल है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप का स्लीपिंग पार्टनर बैठकर जवाब नहीं दे सकता।
ब्रोकर ने इवेंट में केंद्रीय मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि मैंने सबकुछ निवेश कर दिया है, मैं यहां उस पूरे रिस्क की बात को बता रहा हूं और भारत सरकार सिर्फ मुनाफा लेना जानती है और कुछ नहीं। इस माहौल में हम कैसे काम कर सकते हैं, जहां भार सरकार हमारी स्लीपिंग पार्टनर और मैं सिर्फ वर्किंग पार्टनर जिसकी कोई इनकम नहीं। इसके आगे ये भी उस ब्रोकर ने कहा कि घर खरीदते समय महत्वपूर्ण कर बोझ की ओर भी इशारा किया।
People are criticising Nirmala Sitaraman the greatest ever Finance Minister that we ever had by saying that she ditched the question
— pawan yadav (@pawanyadav8) May 16, 2024
But I am relieved she didn’t say “Stop broker business, stop buying house and you can save money”
When you earn you pay tax, when you spend you… pic.twitter.com/oRHZ7hHHGN
ब्रोकर आगे कहते हैं कि सरकार ने कैश कंपोनेंट को ही घर खरीदारी से हटा दिया है। वर्तमान समय में मुंबई जैसी जगह में घर लेना एक सपने जैसा हो गया है क्योंकि हमारे पास उचित और सही तरीके का पैसा है और हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अब हमें पैसे की जगह चेक से पेमेंट करना होगा। और अब मेरा बैंक बैलेंस ही सबकुछ हो गया, जहां पर मुझे टैक्स देना होता है।
उन्होंने फिर से बात को दोहराते हुए कहा कि एक घर खरीदने में हमें स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, जो मुंबई में घर लेने के लिए 11 फीसदी पूरी खरीद का अमाउंट पर टैक्स पड़ता है।